Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, सभी कर्मचारियों की हुई मौज।

हर नौकरीपेशा कर्मचारी का सपना होता है कि नौकरी खत्म होने के बाद उसे पेंशन की सुरक्षा मिले। यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि बुजुर्गावस्था की चिंता से मुक्ति का भरोसा भी है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों की आवाजें उठती रही हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उन कार्मिकों को राहत दी है जो अब तक इससे वंचित रह गए थे।

30 सितंबर तक मिलेगा अवसर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त हुए कार्मिकों को अब एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसे पात्र कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर 2024 तक तय थी लेकिन तमाम लोग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए।

आदेश और खाते बंद करने की नई तिथियां

राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया। निर्णय के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को आदेश जारी करने की नई तारीख 30 नवंबर 2025 रखी गई है। वहीं एनपीएस खाता बंद करने की समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पुराने विज्ञापनों पर हुई थी, उन्हें वित्तीय सुरक्षा पाने का नया अवसर मिल गया है।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा

दरअसल, पिछले आदेश (28 जून 2024) के तहत कई कार्मिकों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना था, लेकिन समय पर आदेश जारी न होने या अन्य प्रशासनिक कारणों से वे ओपीएस से आच्छादित नहीं हो पाए। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने अंतिम बार समय सीमा बढ़ा दी है। यदि अब भी कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता तो उसे एनपीएस में ही रहना होगा।

कर्मचारियों की भावनाओं से जुड़ा फैसला

यह फैसला केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से यही मांग थी कि जो लोग पुराने विज्ञापनों के तहत आए हैं उन्हें ओपीएस का लाभ मिले। अब सरकार के इस कदम से कई परिवारों को राहत की सांस मिलेगी। बुजुर्ग अवस्था में हर महीने पेंशन का भरोसा कर्मचारियों को जीवन जीने की ताकत देता है।

सरकार का संदेश

राज्य सरकार ने साफ कहा है कि यह अंतिम अवसर है। अब कोई और समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए पात्र कार्मिकों को चाहिए कि बिना देरी किए अपना विकल्प चुन लें। (सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल रखी जाएगी ताकि किसी को परेशानी न हो)।

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